ऊना: ऊना नगर निगम ने तंबाकू बिक्री पर सख्त रुख अपनाया, 10 नवंबर तक अनिवार्य लाइसेंस बनवाने के दिए निर्देश
नगर निगम ऊना ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमबद्ध करने हेतु विशेष जागरूकता और जांच अभियान शुरू किया है। संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने दुकानदारों से 10 नवंबर तक वैध लाइसेंस बनवाने की अपील की। बिना लाइसेंस बिक्री पर एक लाख रुपये तक और खुले सिगरेट या बीड़ी बेचने पर 15 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।