जिले में पशु चारे की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा चारा एवं भूसे के जिले से बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है,DM अदिती गर्ग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा,भूसा,घास,ज्वार आदि का उपयोग ईंट भट्टों एवं फैक्ट्रियों में जलाने तथा जिले की सीमा से बाहर निर्यात करने पर 31 मई 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया,