भीलवाड़ा: महिला उत्पीड़न कोर्ट ने बहू की हत्या के आरोपित सास को आजीवन कारावास और ₹60 हजार के जुर्माने से किया दंडित
विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) ने गुरुवार को बहू की हत्या के मामले में आरोपित सास प्यारी देवी को आजीवन कारावास के साथ 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 दस्तावेज और 16 गवाहों को पेश कर आरोप सिद्ध किए।