प्रतापगढ़: जिला न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के रेपिस्ट को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया ₹60,000 अर्थदंड
प्रतापगढ़ पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बुधवार शाम 5:00 बजे जिला न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60,000/- रुपये अर्थदंड लगाया। सीओ ने बताया की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त मनोज सिंह निवासी पूरे पुरनदर रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर को दोषसिद्ध पाया और उसे आजीवन कारावास व 60,000/- रुपये अर्थदंड लगाया।