उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के दोषी की सजा निलंबित करते हुए उसकी जमानत मंजूर की है । याचिकाकर्ता प्रवीण पुंडीर को विशेष न्यायाधीश पाकसो/अपर सत्र न्यायाधीश देहरादून की अदालत ने २८ मार्च २०२४ को पाकसो एक्ट के तहत सजा सुनाई थी।याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रवीण पुंडीर के खिलाफ छेड़छाड़ का एक भी साक्ष्य नहीं है और पीडि़ता