आपको बता दे कि विद्यार्थियों को नशीली पदार्थ से दूर रखने और नशीली प्रभाव के दुष्प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने स्कूलों और महाविद्यालयों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।