चित्तौड़गढ़: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बस्सी निवासी आरोपी को सुनाई 20 साल कैद व ₹50 हजार अर्थदंड की सजा
पोक्सो कोर्ट संख्या -1 ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आज अपने निर्णय में आरोपी बस्सी निवासी मोहनलाल पुत्र मदनलाल भील को 20 साल का कठोर कारावास और अलग-अलग धाराओं में ₹50000 का जुर्माना सुनाया। APP शोभा लाल जाट ने बताया कि मामला 2021 का है। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन की ओर से 15 गवाह पेश किए गए और 27 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।