उदयपुर धरमजयगढ़: हत्या कांड में दो भाइयों को आजीवन कारावास, अर्थदंड से किया दंडित, अपर सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला
अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने वर्ष 2019 में हुए मेहत्तर मांझी हत्या प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी दो भाइयों निरंजन मांझी एवं निर्मल मांझी को दोषी करार देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000,1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।