आज 21 जनवरी शाम 5 बजे संयुक्त कलेक्टर रजनी वर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 3 बार खरीफ, रबी व जायद मौसम में सारा एप के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत् रूप से किया जा रहा है।