बता दे कि रविवार शाम 7 बजे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर संभाग कमीशनर महोदय द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 11 के तहत 11 आरोपियों को 03 माह की सजा दी गई है। मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस के आरोपियों की संपत्ति जप्त करने की भी कार्यवाहियां जारी है। साथ ही माननीय विशेष न्यायालय रायपुर द्वारा 01,