सुपौल: सुपौल में बिना पंजीकरण वाले वाहनों की बिक्री पर होगी सख्ती, परिवहन पदाधिकारी ने दिए निर्देश
Supaul, Supaul | Oct 1, 2025 जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के सभी वाहन विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (अस्थायी अथवा स्थायी RC) के किसी भी वाहन का विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जाए।उन्होंने कहा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 39, 192 और 207 के तहत बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण पूर्णतः अवैध और दंडनीय अपराध है। हाल के दिनों में यह सू