हमीरपुर: ललपुरा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा
ललपुरा थाना क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा युवती के साथ गलत कार्य करने व जान से मारने की धमकी देने पर न्यायालय ने 14 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में गत 20 जनवरी 2022 को धारा-376, 506 आईपीसी में अभियुक्त अटल सिंह पुत्र महेन्द्रवीर सिंह निवासी ग्राम उजनेड़ी थाना ललपुरा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।