अकलतरा: ब्लॉक अकलतरा में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई
नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अकलतरा ब्लॉक सहित जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति हटाने की कार्रवाई की गई।