गाजीपुर में दहेज हत्या के एक सनसनीखेज मामले में ईसी एक्ट कोर्ट ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू की हत्या की दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में पति को बरी कर दिया गया है। यह मामला कासिमाबाद थाना क्षेत्र के देवली गांव का है। घटना 6 अक्टूबर 2020 की है, जब विवाहिता जली हुई हालत में मिली थी।