अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने महिला के साथ 5 वर्ष पूर्व दुष्कर्म करने और उसकी हत्या कर देने के मामले में मंगलवार दोपहर 3 बजे दोषी हरिमंगल खरवार को उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं देने पर दो माह के अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत में सुनाई ।