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पलवल: पलवल में लाउडस्पीकर और डीजे के लिए सख्त नियम, सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही अनुमति, नियम तोड़ने पर सजा

Palwal, Palwal | Mar 9, 2025
रविवार शाम 4:00 मिली जानकारी के अनुसार पलवल में डीजे और लाउडस्पीकर बढ़ाने की नियमों को और कड़ा कर दिया गया है जिला उपायुक्त ने जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारी के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं नए नियमों के अनुसार सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक के बीच में ही डीजे या लाउडस्पीकर चलाने के लिए प्रशासन अनुमति देना अनिवार्य है