शनिवार 2 बजे डीएम विपिन कुमार जैन ने जनपद में पट्टाधारकों को उनके वैधानिक भूमि अधिकार दिलाने के उद्देश्य से खतौनी दिया। विदित है कि पट्टाधारकों को आवंटित की जाने वाली भूमि प्रारंभिक रूप से असंक्रमणीय होती है, जो 10 वर्षों के लिए दी जाती है। इस अवधि में पट्टा धारक न तो भूमि का विक्रय कर सकते हैं और न ही उस पर किसी प्रकार का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।