न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी ने थाना रैपुरा में पंजीकृत धारा 452,323,504,506 IPC के आरोपी अभियुक्त1गिरीश उर्फ रामानुज पाण्डेय2.चुनावद 3 पवन 4 उमेश कुमार नि0गण ग्राम व्यास बन्ना थाना रैपुरा को02 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 22000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कर गुरुवार शाम05:50 बजे प्रेस नोट जारी किया है।