जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफसी द्वितीय कोर्ट ने शनिवार को जानलेवा हमला मामले के तीन अभियुक्तों को दोषी कर देते हुए 5-5 साल का आवास और 10-10 हज़ार रुपयों के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रीमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि घटना हरदी थाना क्षेत्र में वर्ष 2002 में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है