नगरीय निकाय क्रांतिकारी युनियन के महामंत्री भवानीसिंह शेखावत द्वारा नपाकर्मियों के 21 मामलों वसूली के लिए न्यायालय में वाद लगाया गया था। न्यायालय द्वारा वसूली की राशि जमा नहीं कराने पर कुर्की वारंट जारी किया था, जिसमें नगरपालिका द्वारा अपना पक्ष न्यायालय में रखकर समय मांगा गया था, न्यायालय द्वारा सशर्त समय दिया गया कि 50 प्रतिशत राशि जमा कराई जाए।