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Zero Office Day के तहत हरिया पंचायत पहुंचे अधिकारी, मिशन मोड में हुआ e-KYC कार्य

Araria, Araria | Jun 11, 2026

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अररिया जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अगुवाई में जीरोमाइल अररिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया गया अतिक्रमण।

माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा National Highway Safety से संबंधित Suo-Moto WP (Civil) No-09 of 2025 में पारित आदेशों तथा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में आज अररिया जीरोमाइल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी, अररिया श्री विनोद दूहन एवं पुलिस अधीक्षक, अररिया श्री जितेन्द्र कुमार ने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर अभियान का नेतृत्व किया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि एवं राइट ऑफ वे (Right of Way) क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया तथा संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में निर्गत नोटिसों के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह कार्रवाई माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा से संबंधित निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है तथा दुर्घटनाओं की आशंका को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची एवं स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अतिक्रमित स्थलों को चिन्हित किया गया है। सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार पूर्व में नोटिस भी निर्गत किया गया था, जिसके उपरांत यह कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिले से होकर गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सड़क किनारे के सुरक्षा क्षेत्र एवं राइट ऑफ वे (ROW) पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण, दुकान, अस्थायी संरचना, होर्डिंग अथवा अन्य अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों, व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित निगरानी रखी जाए तथा किसी भी नए अतिक्रमण को विकसित नहीं होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त एवं दुर्घटनारहित बनाने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

अररिया जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अगुवाई में जीरोमाइल अररिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया गया अतिक्रमण। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा National Highway Safety से संबंधित Suo-Moto WP (Civil) No-09 of 2025 में पारित आदेशों तथा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में आज अररिया जीरोमाइल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी, अररिया श्री विनोद दूहन एवं पुलिस अधीक्षक, अररिया श्री जितेन्द्र कुमार ने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर अभियान का नेतृत्व किया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि एवं राइट ऑफ वे (Right of Way) क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया तथा संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में निर्गत नोटिसों के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह कार्रवाई माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा से संबंधित निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है तथा दुर्घटनाओं की आशंका को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची एवं स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अतिक्रमित स्थलों को चिन्हित किया गया है। सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार पूर्व में नोटिस भी निर्गत किया गया था, जिसके उपरांत यह कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिले से होकर गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सड़क किनारे के सुरक्षा क्षेत्र एवं राइट ऑफ वे (ROW) पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण, दुकान, अस्थायी संरचना, होर्डिंग अथवा अन्य अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों, व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित निगरानी रखी जाए तथा किसी भी नए अतिक्रमण को विकसित नहीं होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त एवं दुर्घटनारहित बनाने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

Araria, Araria | Jun 11, 2026

अररिया में एनएच 27 पर जानलेवा गड्ढे से बढ़ा हादसों का खतरा 

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Araria, Araria | Jun 11, 2026

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