हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2017 में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त शाहरुख उर्फ रिहान को सजा सुनाकर दंडित किया है न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास सजा सुनाई है और साथ ही 15 हजार रुपए के अर्थदंड से अभियुक्त को न्यायालय ने दंडित किया है।