बहराइच: बहराइच पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 10 साल की कारावास की सजा
दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी को गुरुवार को दोषी कर देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने गुरुवार को बताया कि घटना वर्ष 2015 में रूपईडीहा थाना क्षेत्र में हुई थी जिसके बाद आरोपी मुंडे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था।