भानुप्रतापपुर: भानुप्रतापपुर क्षेत्र में धर्मांतरण होल्डिंग्स के मामले में उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की
भानुप्रतापपुर के कई गांव में पादरियो और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैंन के खिलाफ बोर्ड लगाए गए हैं।इनका जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।कोर्ट ने कहा है कि प्रलोभन या गुमराह कर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए होल्डिंग लगाना असंवैधानिक नहीं है।डिवीजन बैच ने याचिकाकर्ता को पैसा नियम 2022 के तहत ग्राम सभा और संबंधित अधिकारी के पास जाने कहा।