अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विनोद कुमार सोनी ने भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ऋण न चुकाने वाले उधारकर्ता से 6 लाख 59 हजार 622 रुपये की वसूली का आदेश दिया है। न्यायालय ने बैंक को अनुबंध के अनुसार ब्याज एवं वाद व्यय वसूलने का भी अधिकार दिया। मामला वर्ष 2016 में तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा दायर किया गया था, जो बाद में एसबीआई