शुक्रवार को जिला न्यायालय में 3 दोषी व्यक्तियों को सजा सुनाई है। दोषी व्यक्तियों का नाम विनोद यादव पुत्र मेवाराम, पन्नालाल पुत्र खान सहाय और दिलीप उर्फ पप्पू पुत्र होतीराम है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी माना है। दोषी मानते हुए सभी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10 - 10 हजार का जुर्माना लगाया है।