जगदीशपुर: व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में अभियुक्त को 6 वर्ष की सजा
व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने ललमटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी मनोज मंडल उर्फ खंतर मंडल की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी अरुण मंडल को 6 वर्ष के स श्रम कारावास की सजा सुनाई अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304/2 के तहत दोष सिद्धि करते हुए ₹25000 का अर्थ दंड भी लगाया है जुर्माना की राशि जम