इकौना: श्रावस्ती में गैर इरादतन हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष कारावास, प्रत्येक पर ₹20,000 का अर्थदंड
न्यायालय बहराइच द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग बनाम अनोखी लाल,बाबू और चित्रकेश उर्फ चंद्रकेश निवासी लोहारनपुरवा बसनेरा थाना इकौना को वादी के खेत में बढ़ाकर मेढ़ बांधने, मना करने पर लाठी-डंडा से मारने-पीटने के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष कारावास की सजा व प्रत्येक को 20,000 अर्थदंड से दंडित किया। सजा बीते 25 सितंबर को हुई प्रेसनोट आज जारी हुआ।