करौली विशिष्ट न्यायाधीश माधवी दिनकर ने वर्ष 2021 के स्मैक तस्करी मामले में फैसला सुनाया है।न्यायालय ने आरोपी प्रदीप पुत्र हल्के, निवासी राजौर, थाना कैलादेवी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है