जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने सेन्द्री गांव से शराब पीने के लिए साधन उपलब्ध कराने वाले आरोपी भरत मेहर को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हीरालाल, अन्य लोगों को शराब पीने का साधन उपलब्ध करा रहा है. सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी भरत मेहर के पास से पुलिस ने शराब की खाली।