बालोद: बीमा कंपनी ने क्लेम ठुकराया, उपभोक्ता आयोग ने लगाई फटकार, वाहन मालिक को ₹2.58 लाख मुआवजा देने का आदेश
Balod, Balod | Jun 10, 2026 वाहन दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी द्वारा दावा खारिज किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद ने बीमाधारक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी मानते हुए वाहन क्षति की राशि सहित अन्य मदों में भुगतान करने का आदेश दिया है।