जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े ने हत्या के आरोपी हर्ष शर्मा उर्फ बिट्टू (26 वर्ष) निवासी कुसुमकसा को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 201 के अपराध में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।