गुना शहरी क्षेत्र में माल और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। 23 अक्टूबर को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया, मोटरयान अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। सुबह 6:00 से रात 11:00 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में अनुमति लेनी होगी। अशोकनगर से और मंडी के आने वाले वाहनों के लिए मार्ग तय किया गया है।