धार: जिले में प्रशासन ने विवाह सेवा प्रदाताओं को आयु प्रमाण-पत्र जांचने के निर्देश दिए, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
धार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सुभाष जैन ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह हेतु लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।