मोतिहारी कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने जाली नोट बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाया। अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा दरपा थाना के तिनकोनी निवासी साहेब कुमार को हुई हैं। जानकारी बुधवार शाम करीब 04 बजे मिली।