डरा- धमकाकर लड़की से जबरन दुष्कर्म के किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को कृष्ण मुरारी राणा पिता परशुराम राणा मूर्कमनाए, थाना- मरकचचो, जिला- कोडरमा 35 वर्ष, , को 376 आईपीसी, के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹25,000 जुर्माना लगाया।