पानापुर थाना कांड संख्या-202/22 से संबंधित है, जिसमें माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो, सारण ने अभियुक्त ब्रिजेश कुमार को धारा 376 भा.द.वि. तथा 4/6 पॉक्सो अधिनियम में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। धारा 506 में 2 वर्ष की सजा दी जायगी.