इटारसी के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को शाम करीब 4 बजे हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रामचरण उर्फ मझले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसे धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।