बालोद: नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर होटल ले जाने वाले युवक को दुष्कर्म मामले में 20 साल का सश्रम कारावास
Balod, Balod | Nov 20, 2025 एफटीएससी (पॉक्सो) अदालत बालोद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी संजय सिंह (21 वर्ष), निवासी नंदनी रोड सुभाष नगर, नंदनी थाना-छावनी, जिला दुर्ग को दोषी पाते हुए सख्त सजा सुनाई है।