बालोद: बालोद में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 500 मीटर में धारा 163 लागू, रैली और जुलूस पर रोक
Balod, Balod | Jun 12, 2026 बालोद में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर और उसके 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रैली-जुलूस और हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आदेश 12 जून 2026 से प्रभावी है।