अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष कथरिया ने बताया कि जिला न्यायाधीश रमाकांत भारके ने सोमवार शाम 5 बजे ने 3 साल पुराने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुरा में महिला से हुई लूट की वारदात के दो आरोपियों सचिन लोधी और ऋषभ पवार को 3 साल आश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि हरिपुरा क्षेत्र में 10 जुलाई 2022 को बुजुर्ग महिला के साथ की थी लूट।