शाजापुर: एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, ₹2 लाख का जुर्माना भी
शाजापुर न्यायालय ने कानून की आंखों धूल झोंक कर एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी को15साल के कारावास और 2लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला शुक्रवार को न्यायाधीश NDPSशाजापुर ने सुनाया।दोषी की पहचान प्रधान सिसौदिया के रूप में हुई है।सूचना पर पुलिस बल ने मक्सी बायपास पर घेराबंदी कर एंबुलेंस में गांजे की तस्करी करते पकड़ा था।