लोहरदगा: लोहरदगा में अदालत ने अंधविश्वास में इकलौती पुत्री की बलि देने वाले पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा, ₹20 हजार लगाया अर्थदंड
लोहरदगा की अदालत ने एक ऐसे जघन्य हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंधविश्वास किस हद तक इंसान की सोच और संवेदनाओं को खत्म कर सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने अपनी इकलौती नाबालिग पुत्री की निर्मम हत्या करने के मामले में सोमवार दोपहर लगभग 12:00 बजे..