विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सहायल थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने व आगजनी करने के दोषी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 42 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि पीड़िता की मां वाद