खिजरसराय: खिजरसराय थाना कांड संख्या 209/22 में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
खिजरसराय थाना कांड संख्या 209/ 22 के अभियुक्त को न्यायालय के स्पेशल जज पोक्सो ने श्री देव प्रिया कुमार एवं लोक अभियोजक पोक्सो सुनील कुमार के द्वारा तीन अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा तथा 90000 रुपया जुर्माना सुनाई है। जहां इसकी जानकारी गया पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर लगभग सोमवार की रात 10:00 बजे जानकारी दी गई है।