श्योपुर। जिला न्यायालय ने आज मंगलवार को शाम 04 बजे करीब डेढ़ साल पुराने मारपीट के एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 06 माह के सश्रम करावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की और से पेरवी एडीपीओ श्रीमति नैनसी गोयल ने की।