गोपालगंज: गोपालगंज कोर्ट ने एक्साइज एक्ट में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई, ₹5 लाख का जुर्माना भी लगाया
जिला कोर्ट ने एक्साइज एक्ट के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष की कारावास की सजा शुक्रवार की दोपहर 1:00 बजे सुनाई है साथ ही 5 लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा काटना होगा। यह सजा गोपालगंज कोर्ट के ADJ 4 ने सुनाई है। आरोपी शैलेंद्र चौहान बताया गया है।