बेतिया: बेतिया व्यवहार न्यायालय में चरस तस्कर को 12 वर्ष की सज़ा, ₹4 लाख का जुर्माना
बेतिया व्यवहार न्यायालय में आज 10 जून करीब 12 बजे चरस तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त दीपू यादव को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त दीपू यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा में बारह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।