झुंझुनू: 8 साल की बच्ची से मारपीट के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मां और उसके प्रेमी को सुनाई 7 साल की जेल, लगाया जुर्माना
झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोखर ने 8 वर्षीय बालिका से अमानवीय मारपीट कर उसे लावारिस छोड़ने के मामले में आरोपी नीलम देवी और उसके लिव इन साथी सोनू शर्मा को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है घटना 23 24 अप्रैल की रात की है न्यायाधीश ने गुरुवार शाम 5:00 बजे के आसपास यह फैसला सुनाया हे