भिनगा: श्रावस्ती न्यायालय ने जमीनी विवाद में हत्या के 4 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 40-40 हजार का लगाया अर्थदंड
श्रावस्ती न्यायालय ने जमीनी विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि प्रत्येक पर 40-40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। दोषियों के नाम ननके केवट, शिवप्रसाद केवट, पुतऊ उर्फ जगन्नाथ और प्राणदत्त मिश्र है। वहीं थाना गिलौला में वर्ष 2014 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था